सोसायटी के वे सदस्य जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं एवं खेती ही जिनकी आजीविका का एकमात्र साधन हैं सोसायटी द्वारा उनको ध्यान में रखकर एक आसान प्रक्रिया के अन्तर्गत कृषि भूमि पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। सोसायटी द्वारा खेती में उत्पादन बढ़ाने हेतु, नये उपकरण खरीदने, सिंचाई हेतु, कुआ खुदवाने या अन्य तरीके से सिंचाई की व्यवस्था करने तथा खेती से सम्बन्धी अन्य आवश्यकताओं को पुरा करने हेतु सदस्यों को कृषि भूमि पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।
ऋण की समय सीमा
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ब्याज दर (वार्षिक चक्रवृद्धि)
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12 से 120 माह
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15 - 24%
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कृषि भूमि पर ऋण हेतु ऋण सीमा
- सोसायटी द्वारा कृषि भूमि की डी एल सी मुल्यानुसार से कुल कीमत का अधिकतम कृषि ऋण 500000/- (पांच लाख रूपये) तक ऋण देय होगा।
कृषि भूमि पर ऋण लेने हेतु योग्यताएं
कृषि भूमि पर ऋण लेने हेतु सदस्य को निम्नांकित योग्यताओं की पूर्ति करनी होगी -
- ऋण लेते समय सदस्य कि न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम 60 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदनकर्ता एवं जमानती दोनो उदयपुर जिले के मूल निवासी होने चाहिए।
कृषि भूमि पर ऋण हेतु दस्तावेज
- पते हेतु वेध दस्तावेज - बिजली का बिल, पानी का बिल, टेलिफोन बिल, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस इत्यादि।
- पहचान हेतु वेध दस्तावेज - आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, पेनकार्ड इत्यादि।
- जो दस्तावेज पहचान हेतु दिया गया हैं व पते हेतु मान्य नहीं होगा एवं आधार कार्ड किसी भी एक दस्तावेज के रूप में लिया जाना अनिवार्य हैं।
- आवासीय ऋण सर्च रिपोर्ट, वेल्युवेशन रिपोर्ट एवं खाता नकल आदि संलन होने चाहिए।
- अन्तिम दो वित्तीय वर्ष के इनकम टेक्स रिटर्न टेक्स कम्प्यूटेशन सहित होने चाहिए।
आवेदन हेतु अन्य आवश्यकताए
- फोटो लगे हुए ऋण आवेदन पत्र पूर्णतया भरे हुए होने चाहिए, हस्ताक्षरित किये हुए होने चाहिए।
- जमानती विवरण पत्र पूर्णतया भरे हुए होने चाहिए, हस्ताक्षरित किये हुए होने चाहिए एवं फोटो लगे हुए होने चाहिए।
- आवेदनकर्ता एवं जमानती दोनो उदयपुर जिले के मूल निवासी एवं सोसायटी के सदस्य होने चाहिए।
- ऋण की मासिक किश्त ऋणी की मासिक आय की 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकती हैं।
- मकान या भूमि के मूल दस्तावेज होना आवश्यक हैं।
- जमीन की खाता नकल जिस पर जमीन को सोसायटी के रहन दर्ज होना दिखाया गया हो।
- सोसायटी नियमानुसार, आवश्यक होने पर ऋण की सुरक्षा हेतु सेक्युरिटी चेक ऋणी सदस्य से लिये जाते हैं।
ऋण प्रक्रिया हेतु प्रोसेसिंग, इन्श्योरेन्स शुल्क एवं पेनल्टी
- सोसायटी द्वारा दिये जाने वाले ऋण पर प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) फीस विभिन्न ऋण योजनों मेें अलग से निर्धारित कि जाती है।
- सोसायटी नियमानुसार कृषि भुमि पर ऋण का प्रोसेसिंग शुल्क को भौतिक सत्यापन केे समय देना आवश्यक होगा।
- मासिक किश्त की दिनांक निकल जाने पर 10 रूपये प्रतिदिन पेनल्टी देय होगी।
- ऋणी सदस्य का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा प्रतिवर्ष करवाया जाता हैं जिसका खर्चा लगभग 100 /- रूपये प्रतिलाख के हिसाब से ऋणी के खाते में डेबिट किया जाता हैं।